पंजाब: निजी स्कूल अब 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे फीस
पंजाब के छात्रों और उनके माता-पिता के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी रोकने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों के मुताबिक, अब से स्कूल हर साल फीस में सिर्फ 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिसमें ट्यूशन और सभी अनिवार्य खर्चे शामिल होंगे।
इतना ही नहीं, अगर किसी स्कूल ने पिछले 3 सालों में फीस 15 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाई है, तो उन्हें अभिभावकों को बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। साथ ही, सभी स्कूलों को 10 दिनों के अंदर पिछले 4 साल का फीस रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी होगा।
लगभग 7,800 स्कूलों पर पड़ेगा असर
ये नए बदलाव पूरे पंजाब के लगभग 7,800 प्राइवेट स्कूलों को प्रभावित करेंगे। इससे राज्य के करीब 32 लाख छात्रों और उनके परिवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यदि कोई स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता या इनकी अनदेखी करता है, तो उस पर 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर उस स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। मुख्यमंत्री मान ने इस फैसले को 'ऐतिहासिक' बताया और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम पंजाब में सभी के लिए शिक्षा को ज़्यादा न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।