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बेंगलुरु भगदड़: CAT ने घटना के लिए RCB को माना जिम्मेदार, कहा- पुलिस कोई जादूगर नहीं
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए RCB को जिम्मेदार माना है

बेंगलुरु भगदड़: CAT ने घटना के लिए RCB को माना जिम्मेदार, कहा- पुलिस कोई जादूगर नहीं

Jul 01, 2025
04:46 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) प्रबंधन को जिम्मेदार माना है। CAT ने कहा कि RCB प्रबंधन ने बिना पुलिस की अनुमति के सोशल मीडिया पर अचानक विजय जुलूस की घोषणा कर दी, जिससे लाखों की भीड़ जमा हो गई और उसमें भगदड़ मच गई। बता दें की इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 55 अन्य घायल हुए थे।

आदेश

CAT ने क्या की टिप्पणी?

CAT की बेंगलुरु पीठ के जस्टिस बीके श्रीवास्तव और प्रशासनिक सदस्य संतोष मेहरा ने आदेश में कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि RCB लगभग 3 से 5 लाख लोगों की भीड़ के लिए जिम्मेदार है। RCB ने राज्य की पुलिस से आवश्यक अनुमति या सहमति नहीं ली। उसने अपनी IPL 2025 की जीत का जश्न मनाने के लिए अचानक सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट कर दी और उसी के परिणामस्वरूप लोगों की भीड़ जमा हो गई।"

तरफदारी

CAT ने की पुलिस की तरफदारी 

CAT ने कहा, "समय की कमी के कारण, पुलिस उचित व्यवस्था करने में असमर्थ थी। पुलिस से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि लगभग 12 घंटे के छोटे समय में वह सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेगी।"

CAT ने कहा, "पुलिसकर्मी भी इंसान ही हैं। वे न तो भगवान हैं और न ही कोई जादूगर हैं। उनके पास अल्लादीन के चिराग जैसी कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं कि वे उंगली रगड़कर कोई भी इच्छा पूरी कर सकें।"

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राहत

IPS विकास कुमार निलंबन भी किया रद्द

CAT ने यह टिप्पणी ने भारतीय पुलिस अधिकारी (IPS) विकास कुमार द्वारा अपने निलंबन को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

CAT ने IPS विकास कुमार को राहत देते हुए उनका निलंबन भी रद्द कर दिया और निलंबन अवधि के समय को भी सेवा का हिस्सा मानने के आदेश दिए हैं।

बता दें कि विकास कुमार घटना के समय बेंगलुरु वेस्ट जोन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) और स्टेडियम सुरक्षा प्रभारी थे।

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सुझाव

CAT ने दिया अन्य निलंबित पुलिस अधिकारियों की बहाली का सुझाव

CAT ने विकास कुमार की बहाली का आदेश देने के साथ ही सरकार को मामले में निलंबित किए गए अन्य पुलिस अधिकारी तत्कालीन पुलिस आयुक्त बी दयानंद और उपायुक्त शेखर एच टेक्कण्णावर की बहाली पर पुनर्विचार करने का भी सुझाव दिया है।

CAT ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का निलंबन पर्याप्त सबूतों पर आधारित नहीं है। निर्णय के समय ऐसा कोई ठोस आधार नहीं था, जिससे साबित हो सके की उन्होंने कार्य में लापरवाही बरती है।

पृष्ठभूमि

क्या है पूरा मामला?

RCB के 3 जून को IPL 2025 का खिताब जीतने के बाद 4 जून को बेंगलुरु में विजय जुलूस निकालने का फैसला किया था। टीम को खुली बस में विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम जाना था, जहां 3 लाख लोग इकट्ठा थे। वो अंदर जाने को लेकर धक्का-मुक्की करने लगे। इससे भगदड़ मची और 11 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 55 घायल हो गए। पुलिस ने RCB, KSCA और अन्य पर FIR दर्ज कर जांच CID को सौंपी थी।

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