सुप्रीम कोर्ट से आजम खान और उनके बेटे को मिली जमानत, मशीन चोरी का मामला
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मशीन चोरी के एक मामले में जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने फैसला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी।
दोनों ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपीलकर्ता द्वारा बिताई गई कैद की अवधि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और जमानत दी जाती है।
कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
कोर्ट ने जमानत देते हुए मुकदमे में सहयोग और गवाहों को प्रभावित न करने को कहा है। शर्ते के उल्लंघन पर उनकी जमानत रद्द की जाएगी।
विवाद
क्या है मशीन चोरी का मामला?
उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही वकार अली खान ने 2022 में रामपुर कोतवाली में खान और उनके बेटे समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
वकार का आरोप था कि उन्होंने 2014 में नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा खरीदी गई सड़क सफाई की सरकारी मशीन चुरा ली है।
आरोप था कि यही मशीन बाद में खान के रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से बरामद हुई थी।
मामले में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की थी।