असम में पारित हुआ UCC विधेयक, अब नहीं हो सकेंगे बहुविवाह और लिव इन पर भी होगी सख्ती
असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक राज्य में शादी-विवाह से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव लाने वाला है। इस नए कानून के तहत पॉलिगैमी यानी दूसरी शादी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। शादी के लिए सभी समुदायों के लिए एक जैसी उम्र तय होगी। लिव-इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले जोड़ों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। हालांकि, इस विधेयक को अभी कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। उनकी सहमति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा।
छात्रों की राय बंटी, बहुविवाह और लिव-इन पर चर्चा
इस नए कानून में बहुविवाह पर रोक लगाने को कई छात्र महिलाओं के अधिकारों और बराबरी की दिशा में एक बड़ी जीत मान रहे हैं। मोहिअक्षित गोस्वामी नाम के एक छात्र का कहना है, "दूसरी शादी पर रोक लगने से महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा और समाज में बराबरी बढ़ेगी।" वहीं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें लिव-इन रिलेशनशिप्स को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करने की बात पर चिंता जताई है। अंजलि मार्डी ने बताया कि यह लोगों की आजादी को सीमित कर सकता है। उनका मानना है कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में समस्या आती है, तो रजिस्ट्रेशन के कारण महिलाओं को और भी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।