रेप मामले में दोषी आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, मांगी थी जमानत
रेप के मामले में सजा काट रहे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ठुकराते हुए उन्हें जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से मामले मे जल्द सुनवाई को कहा। आसाराम ने चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।
2 बार ठुकराई जा चुकी है जमानत याचिका
आसाराम के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा था कि उनके मुवक्किल को महाराष्ट्र में हिरासत के दौरान आयुर्वेदिक उपचार देने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने यह मांग भी राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष दायर करने को कहा है। बता दें, आसाराम बापू ने इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।। राजस्थान हाई कोर्ट भी 2022 में जमानत देने से इंकार कर चुका है।
बाबा पर है सूरत और जोधपुर में लड़कियों से रेप का आरोप
आसाराम बापू को 2013 में जोधपुर के आश्रम में नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सूरत में 2 बहनों ने भी उन पर और उनके बेटे नारायण साईं पर रेप का मामला दर्ज कराया था। जोधपुर मामले में सुनवाई 4 साल तक चली और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2018 में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आसाराम बापू लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं।