आसाराम बापू सूरत रेप केस में दोषी करार, गुजरात की अदालत ने सुनाया फैसला
गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने सोमवार को आसाराम बापू को रेप के एक मामले में दोषी करार दिया। उन पर मामले में सूरत की लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा था। यही नहीं, पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं पर रेप करने का आरोप लगा था। बता दें कि आसाराम पहले से ही एक अन्य रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
मंगलवार को होगा सजा का ऐलान
अदालत ने मामले में कुल 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे। इस मामले में कुल सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने छह आरोपियों को निर्दोष माना और आसाराम बापू को दोषी करार दिया। इसमें आसाराम के अलावा उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सजा का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा।
क्या है मामला?
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी, तब उसके साथ रेप हुआ था। वहीं लड़की की बहन ने शिकायत में आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। दोनों बहनों ने पिता-पुत्र के खिलाफ अलग-अलग तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जुलाई, 2014 में चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।
एक आरोपी को बनाया गया सरकारी गवाह
वर्ष 2013 में रेप का मामला दर्ज किया गया था। गुजरात सरकार की ओर से 55 गवाहों की जांच की गई थी। सभी गवाहों के बयान विरोधाभासी होने के कारण कुल आठ में से एक आरोपी गवाह बनाया गया था। आसाराम के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता (IPC) की धारा 376 2(सी) (रेप), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और अन्य प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी और इन्हीं धाराओं में सजा सुनाई गई है।
फिलहाल जोधपुर की जेल में बंद हैं आसाराम
आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर की एक जेल में बंद हैं। वर्ष 2018 में जोधपुर की एक निचली अदालत ने उन्हें एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में IPC की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले में आसाराम को 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ रेप करने का दोषी पाया गया था।