सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना से किया इनकार
क्या है खबर?
देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। कई राज्यों में हालात बेकाबू से नजर आ रहे हैं।
ऐसे में प्रभावित राज्यों ने लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, सप्ताहांत लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। बढ़ते मामलों को देखकर लोगों में फिर से राष्ट्र स्तरीय लॉकडाउन लागू होने का डर बढ़ गया है।
इसी बीच केंद्र सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी करते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना से इनकार कर दिया है।
संक्रमण
भारत में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 40,715 नए मामले सामने आए और 199 मरीजों की मौत हुई है।
इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,86,796 हो गई है। इनमें से 1,60,166 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।
सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,377 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।
गाइडलाइंस
देशव्यापी लॉकडाउन की नहीं है संभावना- सरकार
देश में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने नई गाइडलाइंस जारी की है। यह एक से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।
इसमें MHA ने स्पष्ट किया है कि एक और देशव्यापी लॉकडाउन की संभावना नहीं है। सरकार का फोकस नए मामलों पर ध्यान देना है ना कि आर्थिक गतिविधियों को बंद करना।
MHA ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति जारी रहेगी।
जानकारी
इन गतिविधियों पर नहीं लगाई जाएगी रोक
MHA ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री ट्रेनों के संचान, हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल और रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क, योग केंद्र, समारोह आदि की नियमों की पालना के साथ अनुमति रहेगी।
योजना
परीक्षण, पहचान और उपचार की पॉलिसी को करें लागू- MHA
MHA द्वारा जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को परीक्षण, पहचान और उपचार की पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है।
केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग भी बढ़ाने की बात कही है और संक्रमितों को तत्काल उपचार सुनिश्चित करने को कहा है।
MHA ने स्पष्ट किया है कि राज्य के अंदर और बाहर आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके बाद भी राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर रखी है।
लॉकडाउन
जिला स्तर पर लागू किया जा सकता है लॉकडाउन- MHA
MHA ने कहा कि लॉकडाउन केवल एक निश्चित समय के लिए संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करता है, लेकिन परीक्षण, पहचान और उपचार लंबे समय और स्थाई सुरक्षा प्रदान करता है।
हालांकि, स्थिति के अनुसार जिला, उपखंड, शहर और वार्ड स्तर पर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है।
इससे एक निश्चित क्षेत्र में संक्रमण के प्रसार की रफ्तार को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, लॉकडाउन को स्थाई समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
निर्देश
माइक्रो लेवल पर तैयार करने होंगे कंटेनमेंट जोन- MHA
MHA ने कहा कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए। इसी तरह कंटेनमेंट जोन में नियमों के पालन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार बनाना होगा। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही राज्य सरकारों की ओर से तय की जाएगी।
इसी प्रकार कार्य क्षेत्र पर भी जरूरी नियमों तय करने, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है।
जानकारी
देश में छह राज्यों में सामने आए हैं 81 प्रतिशत मामले
देश के महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को आए कुल नए मामलों में से 81 प्रतिशत इन्हीं राज्यों में सामने आए हैं। ऐसे में राज्य सरकारों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।