स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के PA को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
क्या है खबर?
आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनको 3 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट लाया गया था।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दिल्ली पुलिस की ओर से कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग स्वीकार की।
सुनवाई
सोमवार को खारिज हुई थी जमानत याचिका
कुमार के वकील की ओर से दिल्ली के सत्र कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सोमवार को नामंजूर कर दिया गया था।
इसके अलावा शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुमार की उस याचिका को सुनवाई करने और न करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
दिल्ली पुलिस की ओर से याचिका पर विरोध जताया गया था और इसे सुनवाई योग्य नहीं बताया था।
घटना
क्या है मामला?
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई की सुबह जब वह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तब केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की।
उनका आरोप है कि बिभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, उनके पेट और छाती पर लातें मारीं, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।
इसके अलावा उन्होंने बिभव पर सिर मेज पर मारने और उनकी शर्ट को खींचने का आरोप भी लगाया है।