अरविंद केजरीवाल CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत एकल न्यायाधीश की पीठ ने 5 अगस्त को CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दी थी। साथ ही केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी थी।
ED के मामले में मिल चुकी है राहत
केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI दोनों ने मामला दर्ज किया है। उन्हें ED मामले में तो अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन CBI वाले मामले में नहीं मिली। अगर CBI वाले मामले में भी केजरीवाल को राहत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि कथित शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 26 जून को जेल से ही CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
CBI जमा कर चुकी है आरोपपत्र
दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार 29 जुलाई को पूरक आरोपपत्र दायर किया था। CBI ने व्यापक जांच के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है। एजेंसी ने केजरीवाल पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। CBI ने पहले भी कोर्ट को बताया था कि शराब नीति के तहत सभी फैसले केजरीवाल के निर्देशानुसार लिए गए हैं।