मेजर जनरल की पत्नी से छेड़छाड़ पर सेना का हवलदार बर्खास्त, 1 साल की जेल
सेना के एक हवलदार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और उसे एक साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई है। हवलदार ने 19 मई, 2026 को अपने सैन्य स्टेशन के भीतर एक मंदिर में एक मेजर जनरल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि उसने महिला के साथ बदसलूकी की, उसे चुप कराने की कोशिश की और जब वह वहां से भागी तो उसका पीछा भी किया। हालांकि, उसे जल्द ही बेस के सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया।
हवलदार ने स्वीकार किया गुनाह
सेना की कार्यवाही के दौरान हवलदार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उस पर सेना अधिनियम के साथ-साथ नए आपराधिक कानूनों के तहत भी आरोप लगाए गए थे। पीड़िता की गरिमा का ख्याल रखते हुए मामले की सुनवाई तेजी से की गई। हालांकि, हवलदार के बचाव पक्ष ने इस बात पर सवाल उठाए कि क्या समरी कोर्ट मार्शल (SCM) से सुनवाई करना ठीक था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में किसी भी मामले की सुनवाई ज्यादा विस्तार से होती है। इस पर कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, "समरी कोर्ट मार्शल के जरिए मामले का तेजी से निपटारा करना अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने का सबसे असरदार और सही तरीका है।"