दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने CJP मार्च पर रोक लगाने के फैसले का किया बचाव
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च को अनुमति न देने के अपने फैसले का बचाव किया है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह कदम शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया था।
उन्होंने CJP के पहले के प्रदर्शनों का हवाला दिया, जो अक्सर बेकाबू हो जाते थे। जैसे जुलाई में संसद की ओर उनका मार्च और हाल की रैलियां, जिनसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था।
पुलिस का कहना है कि इन कदमों को उठाना इसलिए जरूरी था ताकि किसी भी तरह की अराजकता को रोका जा सके और सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट CJP की याचिका पर सुनवाई करेगा
कुमार के अनुसार, CJP ने सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े समझौतों को अक्सर नजरअंदाज किया है, खासकर 20 जुलाई को हुए उनके प्रदर्शन के दौरान।
पुलिस का तर्क है कि ऐसे मार्च पर रोक लगाने से संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। साथ ही, यात्रियों को दोबारा ट्रैफिक में फंसने से भी बचाया जा सकेगा। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट CJP की उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें अनुमति न देने के फैसले को चुनौती दी गई है।