अंकिता भंडारी हत्याकांड: मुख्य आरोपी का होगा नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण, कोर्ट ने दी इजाजत
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण की इजाजत दे दी है। हालांकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडेय ने मामले में दूसरे और तीसरे आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के परीक्षण की अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने तीनों आरोपियों के परीक्षण की अर्जी कोर्ट में लगाई थी।
पुलकित ने परीक्षण की दी थी अनुमति
जेल में बंद भाजपा नेता के बेटे पुलकित ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर कर पूरा सच जानने की अनुमति दी थी, जबकि दो अन्य आरोपियों ने इसकी मंजूरी नहीं थी। हालांकि, पुलकित के मुताबिक भी सवाल पूछे जाएंगे। बता दें, 19 वर्षीय अंकिता भंडारी पुलकित के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। उसका शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में मिला था। मामले में पुलकित समेत तीन हत्यारोपी हैं। इसमें SIT 500 पन्नों की चार्जशीट 19 दिसंबर को दाखिल कर चुकी है।