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    महाराष्ट्र: कोरोना संक्रमण के प्रसार के बीच मुंबई में 15 जुलाई तक धारा-144 लागू

    महाराष्ट्र: कोरोना संक्रमण के प्रसार के बीच मुंबई में 15 जुलाई तक धारा-144 लागू

    लेखन भारत शर्मा
    Jul 01, 2020
    07:45 pm

    क्या है खबर?

    लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने की प्रक्रिया के तहत देश में बुधवार से अनलॉक-2 लागू हो गया है। इसमें पहले कहीं अधिक छूट दी गई है।

    इसी बीच कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने को रोकने तथा कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियमों का पालन कराने के लिए CRPC की धारा-144 लागू कर दी गई है। यह आगामी 15 जुलाई तक लागू रहेगी।

    विवरण

    मुंबई के कोरोना वायरस के आंकड़े गंभीर स्थिति की ओर कर रहे इशारा

    भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में दबती जा रही है। इसके कारण शहर की चिकित्सा व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त होती नजर आ रही है।

    वर्तमान में शहर में 28,924 सक्रिय मामले हैं और अब तक 4,556 की मौत हो चुकी है।

    भारत के अन्य राज्यों की तरह मुंबई में भी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध है। इससे पहले शहर में 'लालबाग राजा' गणेश महोत्सव भी रद्द करने का निर्णय किया जा चुका है।

    आदेश

    कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से बंद रहेगी लोगों की आवाजाही

    शहर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने धारा-144 लागू करने का निर्णय कर लिया।

    गे्रटर मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) प्रणय अशोक ने गत 30 जून को आदेश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

    हालांकि, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े लोग आवागमन कर सकेंगे और आपात चिकित्सा स्थिति में भी घर से निकलने की छूट होगी।

    प्रतिबंध

    रात 9 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू

    पुलिस उपायुक्त् ने एक अलग आदेश जारी कर कहा कि शहर में प्रतिदिन रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

    इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

    हालांकि, आपात चिकित्सा स्थिति सहित सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं से जुड़े अधिकारी यात्रा कर सकेंगे। इसी तरह भोजन, डेयरी उत्पाद आदि सामान खरीदने के लिए भी लोग घरों से निकल सकेंगे।

    छूट

    धारा-144 के तहत इन्हें दी गई है छूट

    पुलिस उपायुक्त ने बताया कि धारा-144 के तहत चिकित्सा सेवाओं में शामिल लोगों को भी छूट दी गई है।

    इसी तरह टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, पेट्रोलियम, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, मीडिया, बंदरगाहों, भोजन की होम डिलीवरी, किराने का सामान, आवश्यक वस्तुओं, पेयजल, आदि जैसी सेवाओं में काम करने वालों को भी छूट दी गई है।

    उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    लॉकडाउन

    मुंबई के कुछ इलाकों में फिर से लागू किया गया लॉकडाउन

    मुंबई में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अब शहर के कुछ अति संवेदनशील इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू करना शुरू कर दिया है।

    सरकार ने ठाणे में दो से 12 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं। इसी तरह का मीरा भयंदर क्षेत्र में एक से 10 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है।

    इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर रोक जारी रहेगी।

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