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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

लेखन गजेंद्र
Jun 02, 2026
05:23 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने CJP की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने और इसके संस्थापक अभिजीत दिपके को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और अब्देश कुमार चौधरी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कर्नाटक के निवासी हैं, उनको वहीं अपील करनी चाहिए।

सुनवाई

मामले के तथ्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं- कोर्ट

कोर्ट ने कहा, "याचिका का अध्ययन करने पर सबसे पहले जो बात ध्यान में आई, वह यह कि याचिकाकर्ता बेंगलुरु का स्थायी निवासी है। याचिका के शीर्षक और हलफनामे दोनों में याचिकाकर्ता ने अपना पता बेंगलुरु बताया है। हमारी राय में, बेंगलुरु का निवासी और राष्ट्रीय महत्व का मुद्दे होने के नाते याचिकाकर्ता को पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी।" कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं हैं।

मांग

याचिकाकर्ता ने क्या की है मांग?

शिशिर ने मामले में गृह मंत्रालय की देखरेख में खुफिया और जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आग्रह किया है, ताकि CJP और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके के वित्त पोषण की जांच हो सके। जनहित याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिपके और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने, दिपके के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी करने और अमेरिका से भारत वापस बुलाने की मांग शामिल है।

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