इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जानिए मामला
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर 6 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जुबैर कोई खूंखार अपराधी नहीं है। उन्होंने अगली सुनवाई तक जुबैर के देश छोड़ने पर रोक लगा दी और पुलिस की जांच में सहयोग करने की शर्त रखी है। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2025 को होगी।
सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा
रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करने वाली जुबैर की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने अगली सुनवाई तक जुबैर के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से प्रदेश सरकार को मना किया है। सरकार ने अभी तक मामले में अपनी दलीलें पूरी नहीं की है। बता दें, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार मामले से खुद को अलग चुके हैं।
क्या है मामला?
गाजियाबाद डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद ने एक सार्वजनिक भाषण में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। जुबैर ने एक ट्वीट में नरसिंहानंद के भाषण को "अपमानजनक और घृणास्पद" बताया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नरसिंहानंद के खिलाफ दंगा भड़काने का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद नरसिंहानंद के समर्थकों ने जुबैर के खिलाफ हिंसा भड़काने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ जुबैर हाई कोर्ट पहुंचे थे।