दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-3 की पाबंदियां लागू, इन गतिविधियों पर लगी रोक
क्या है खबर?
दिल्ली में कुछ दिनों की राहत के बाद वायु प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में बढ़ोतरी के बाद अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं।
इससे पहले दिसंबर में भी GRAP के तीसरे और चौथे चरण की पाबंदियां लागू की गई थीं, लेकिन हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद इन्हें हटा लिया गया था।
पाबंदियां
किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?
GRAP-3 में BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
पूरे NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी।
गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद रहेंगे।
डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक।
औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहेगी।
मौसम
आज कैसा रहा दिल्ली की हवा का हाल?
दिल्ली में आज AQI 348 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
फरीदाबाद में AQI 214, गुड़गांव में 252, गाजियाबाद में 285, ग्रेटर नोएडा में 291 और नोएडा में 253 अंक बना हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में AQI 300 से 400 के बीच बना हुआ है।
बता दें जब AQI 301 से 400 के बीच होता है, तब GRAP का तीसरे चरण लागू किया जाता है।