सत्य निकेतन हादसे के बाद भी टली सुनवाई, DU हॉस्टल पर दिल्ली हाई कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के सभी कॉलेजों में हॉस्टल बनाने की मांग वाली एक याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब DU के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुखद हादसे ने छात्रों के आवास की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने निगरानी में चूक पर सवाल उठाए
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या तुरंत सुनवाई की वाकई जरूरत है, क्योंकि इसी तरह की एक याचिका पर पहले भी विचार किया जा चुका है। कोर्ट ने लापरवाही भरी निगरानी के लिए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और इस घटना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया। इमारत के मालिक और उनके परिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद दिल्लीभर में छात्रों के लिए हॉस्टलों को सुरक्षित और बेहतर बनाने की मांग तेज हो गई है।