पहली पत्नी की सहमति पर दूसरी को पेंशन, AFT का अनोखा फैसला
आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल (AFT) ने एक खास फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया है कि दिवंगत हवलदार जगत सिंह की दूसरी पत्नी सतनाम कौर को उनकी फैमिली पेंशन मिलेगी। भले ही हिंदू विवाह अधिनियम के हिसाब से उनकी शादी कानूनी रूप से अमान्य मानी जाती थी, लेकिन AFT ने इस पर गौर किया कि सिंह की पहली पत्नी ने इस शादी के लिए अपनी सहमति दी थी।
सतनाम कौर और जगत सिंह कई सालों तक एक साथ रहे थे, और आर्मी के रिकॉर्ड में भी सतनाम कौर को ही उनकी पत्नी के तौर पर दर्ज किया गया था।
पेंशन 10 फरवरी 2017 से मिलेगी
सिंह ने 1940 से 1961 तक आर्मी में सेवा की थी। उन्होंने 1970 में सतनाम कौर से शादी की, जिसके लिए उनकी पहली पत्नी ने सहमति दी थी। पहली पत्नी ने तो इसके लिए एक एफिडेविट पर दस्तखत भी किए थे।
साल 2017 में जब सिंह की पहली पत्नी का निधन हो गया, तो सतनाम कौर की पेंशन की अरजी को शुरू में खारिज कर दिया गया था। इसकी वजह यह थी कि नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा शादियां मान्य नहीं थीं और पुराने सर्विस रिकॉर्ड भी नष्ट हो चुके थे। अब, ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद, सतनाम कौर को 10 फरवरी, 2017 से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है, तो अधिकारियों को अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।