दिल्ली की कोर्ट ने वक्फ मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दी
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी। कोर्ट ने विधायक को 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मरियम सिद्दीकी को भी बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विधायक खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
अक्टूबर में ED ने दायर किया था 110 पन्नों का आरोपपत्र
विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अक्टूबर में 110 पन्नों का पहला अनुपूरक अभियोजन शिकायत, जो आरोपपत्र के समकक्ष है, उसे दायर किया था। ED ने दावा किया था कि विधायक खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है। इसमें मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत बताए गए थे। मामले में 13 नवंबर को कोर्ट ने आरोपपत्र पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला?
दिल्ली की ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद का दुरुपयोग करते हुए बोर्ड में गैर-स्वीकृत रिक्तियों पर अपने 32 करीबियों की नियुक्ति करने का आरोप है। घोटाले में दिल्ली सरकार को नुकसान और विधायक को अवैध लाभ प्राप्त हुआ था। मौजूदा मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग के धन से ओखला में 36 करोड़ रुपये की जमीन खरीद से जुड़ा है। मामले में सबसे पहले राजस्व विभाग ने 2016 में शिकायत की थी।
दूसरी बार मिली है जमानत
मामले में ED ने सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह से पूछताछ की और ठिकानों पर छापा मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अमानतुल्लाह को दिसंबर 2022 में जमानत मिल गई थी। इस बार सितंबर में उन्हें फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।