जज के बेटे में मर्सिडीज से व्यक्ति को उड़ाया, अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे पिता
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केरल के एक जज ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। उनके 17 साल के बेटे पर आरोप है कि उसने एक मर्सिडीज-बेंज कार से स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे सड़क किनारे ढाबा चलाने वाले 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत हो गई।
जज का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा कार लेकर घर से बाहर निकला था।
केरल पुलिस ने जज को 199A के तहत बनाया आरोपी
पहले नाबालिग लड़के पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगा था और उसे तुरंत जमानत भी मिल गई। बहुत से लोगों ने इसे बहुत हल्की कार्रवाई बताया। लोगों के विरोध और आलोचना के बाद, पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत जज को भी आरोपी के रूप में शामिल किया।
केरल के गृह मंत्री ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जमानत देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब यह मामला जिला क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है।