एक्सपायर्ड मैगी से ग्राहक बीमार, विशाल मेगा मार्ट पर 2.8 लाख का जुर्माना
कुर्नूल के विशाल मेगा मार्ट पर एक्सपायर्ड मैगी बेचने के मामले में 2.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, पी श्रीवन कुमार ने 20 मार्च 2025 को इस स्टोर से मैगी के 2 पैकेट खरीदे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये पैकेट खरीद से 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। इन पैकेटों को खाने के बाद श्रीवन कुमार को फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसकी पुष्टि उनके डॉक्टर ने भी की।
कंज्यूमर कमीशन ने 2.5 लाख मुआवजे का आदेश दिया
कंज्यूमर कमीशन ने विशाल मेगा मार्ट की इस गंभीर लापरवाही को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बताया। सुनवाई के दौरान विशाल मेगा मार्ट का कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। कमीशन ने आदेश दिया है कि विशाल मेगा मार्ट 2.5 लाख रुपये आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करे और 30,000 रुपये सीधे श्रीवन कुमार को बतौर मुआवजा दे। यह पूरा भुगतान उन्हें 45 दिनों के भीतर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें इस राशि पर अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा।