रेस्टोरेंट ने पानी की बोतल पर लिए 2 रुपये ज्यादा, अब लगा 1 लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक रेस्टोरेंट पर पानी की बोतल के लिए तय कीमत (MRP) से ज्यादा पैसे लेने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रेस्टोरेंट ने 18 रुपये की बोतल के लिए ग्राहक से 20 रुपये लिए थे।
यह शिकायत अंकुर अग्रवाल नाम के ग्राहक ने दर्ज कराई थी। उन्हें तय कीमत से ज्यादा पैसे देने पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।
उपभोक्ता आयोग ने इसे 'अनुचित व्यापार प्रथा' माना और रेस्टोरेंट को अग्रवाल को हुई परेशानी और कानूनी खर्च के लिए 6,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।
अग्रवाल को 45 दिन में भुगतान का आदेश मिला
अग्रवाल ने अपनी बात साबित करने के लिए बिल और फोटो के सबूत पेश किए, जबकि रेस्टोरेंट ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई।
उनकी तरफ से कोई बचाव न होने पर, आयोग ने 12 अक्टूबर, 2026 को अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया।
अब रेस्टोरेंट के पास भुगतान करने के लिए 45 दिन का समय है, वरना उसे और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
यह मामला साफ तौर पर याद दिलाता है कि MRP से थोड़ा भी ज़्यादा पैसे लेना सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि गैर-कानूनी भी है।