बजरंग दल पर टिप्पणी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ संगरूर की एक कोर्ट ने वारंट जारी किया है। यह वारंट 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल को लेकर दिए गए उनके बयानों से जुड़ा है, जिन पर मानहानि का आरोप लगा है। इस मामले में उन्हें 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर को अदालत में पेश होना पड़ेगा।
क्या है मामला?
इस मामले की शुरुआत हितेश भारद्वाज ने की थी। उनका कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से बजरंग दल की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह मामला इसलिए और भी गंभीर हो गया क्योंकि कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई थी। साथ ही, आरोप था कि खरगे ने इसकी तुलना UAPA के तहत प्रतिबंधित किए गए संगठनों से की थी।
हितेश भारद्वाज के निधन के बाद उनके बेटे भव्य ने इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। अगर खरगे अगली सुनवाई में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई कर सकती है।