पंजाब: निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, फीस 5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाई तो खैर नहीं
पंजाब सरकार एक नया विधेयक ला रही है, जिससे निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी पर लगाम लगेगी। इसके तहत, कोई भी प्राइवेट स्कूल सालाना 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा, जब तक कि उसे स्थानीय अधिकारियों से मंजूरी न मिल जाए। इस कदम से राज्य भर के 7,800 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख से ज्यादा छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे परिवारों पर पढ़ाई-लिखाई का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।
स्कूलों को रिफंड, ऑडिट और पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा
अगर किसी स्कूल ने पिछले 3 सालों में कुल फीस 15 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाई है, तो उसे छात्रों को वो अतिरिक्त रकम वापस करनी होगी। जिला स्तर के अधिकारी स्कूलों के वित्तीय खातों की फॉरेंसिक ऑडिट कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। जो स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इस तरह अब स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।