तेलंगाना: दुष्कर्म का विरोध किया तो 13 वर्षीय किशोरी पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग
तेलंगाना के खम्मम जिले में दुष्कर्म का विरोध करने पर एक 13 वर्षीय दलित किशोरी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, यह किशोरी आरोपी के घर में घरेलू मददगार के तौर पर काम करती थी। घटना के बाद किशोरी 70 प्रतिशत तक जल गई और वर्तमान में उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने किशोरी के माता-पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी ने गत 18 सितंबर को दिया था वारदात को अंजाम
इंडिया टुडे के अनुसार गत 18 सितंबर को पीड़िता मुस्तफा नगर स्थित घर के काम में मदद कर रही थी। उस दौरान मकान मालिक के आरोपी बेटे ने उसे अपने साथ कमरे में सोने के लिए बुलाया। उसने इनकार किया तो वह उससे दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में अन्य लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
पीड़िता ने होश में आने के बाद परिजनों को दी घटना की जानकारी
पीड़िता करीब 70 प्रतिशत तक जल चुकी थी और उसे वेंटीलेटर पर रखा था। सोमवार को होश आने पर उसने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयान लेने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
आरोपी के सामने गिड़गिड़ाने पर नहीं पसीजा दिल
पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जाने के लिए मना करने के बाद उसकी बेटी से जमकर मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। वह बार-बार आरोपी के सामने उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। आरोपी जब पेट्रोल से भरी बोतल लाया तो उसकी बेटी ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन गुस्से में लाल आरोपी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे आग के हवाले कर दिया।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला
पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म), 307 (हत्या का प्रयास), 354 (महिला के साथ मारपीट या आपराधिक बल पर उसका कौमार्य भंग करना), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012) की धारा भी लगाई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।