राजस्थान में कार्यालय समय में गायब मिलने वाले कर्मचारियों का कटेगा वेतन
राजस्थान सरकार ने आम जनता को सरकारी कर्मचारियों की लेटलतीफी और अव्यावहारिक रवैये से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब कार्यालय समय की अवधि में अपनी सीट से गायब मिलने वाले कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका में दर्ज नाम के आगे क्रॉस का निशान लगाया जाएगा और इसके अलावा उसका आधे दिन का वेतन भी काटा जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
पूर्व आदेशों की पालना नहीं होने पर बरती सख्ती
बता दें कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने मार्च 2015 में सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान अधिकतर कर्मचारियों के अनुपस्थित मिलने तथा कई अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय में उपस्थित रहने तथा आवश्यक कार्यों से जाने के लिए मूवमेंट रजिस्टर संचालित करने के आदेश दिए थे, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई। इसको देखते हुए अब विभाग ने सभी संभागीय आयुक्तों को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
30 मिनट से ज्यादा कार्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे कर्मचारी
संभागीय आयुक्त समित शर्मा की ओर से गत शुक्रवार को जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी संस्थाओं और कार्यालयों में समय की पाबंदी और कर्मचारियों की उपस्थिति अति आवश्यक है। ऐसे में अब से सभी सरकारी कार्यालयों में सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 09:30 से शाम 06:30 बजे (दोपहर 01:30 से 2 बजे को छोड़कर) तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
आमजन की जानकारी के लिए कार्यालयों के बाहर लिखना होगा समय
आदेश में यह भी कहा गया है कि आमजन की जानकारी के लिए सभी सरकारी कार्यालयों के बाहर दीवार पर कार्यालय समय लिखवाना होगा। इसके अलावा सभी कार्यालयों, स्कूलों, अस्प्तालों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मूवमेंट रजिस्टर संचालित करना होगा। किसी अधिकारी या कर्मचारी के कार्यालय के काम से बाहर जाने पर मूवमेंट रजिस्टर में आने और जाने के संभावित समय और स्थान की जानकारी इंद्राज करनी होगी। इसी तरह बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवकाश नहीं लिया जा सकेगा।
इन कर्मचारियों को कार्यालय के बाहर सूचना पट्ट पर लिखनी होगी जानकारी
आदेश के अनुसार एक या दो कर्मचारियों वाले कार्यालय जैसे, पटवार भवन, आंगनबाड़ी, ग्राम सेवक और उप स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को सक्षम स्वीकृति के बाद कार्यालय के बाहर जाने पर सूचना पट्ट पर जाने और आने के संभावित समय की जानकारी लिखनी होगी।
समय-समय पर किया जाएगा कार्यालयों का निरीक्षण
आदेश में कहा गया है कि सभी जिला कलक्टर, कार्यालय अध्यक्ष और क्षेत्रीय अधिकारी समय-समय पर कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सभी कार्यालयध्यक्ष विलंब से आने वाले कर्मचारी या कार्यालय समय में गायब होने वाले कर्मचारियों के नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्रत्येक क्रॉस पर आधे दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा सभी अधिकारियों को अपने कर्मचारियों की वार्षिक कार्य मुल्यांकन रिपोर्ट भी भरकर भेजनी होगी।
इन कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी विभागीय कार्रवाई
आदेश के अनुसार यदि उपस्थिति पंजिका में किसी अधिकारी या कर्मचारी के नाम के आगे एक महीने में तीन बार क्रॉस लगता है तो उसे आदतन विलंब से आने वाला अधिकारी और कर्मचारी माना जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह आदतन विलंब से आने वाले कर्मचारियों को अंतरजिला तबादला भी किया जा सकेगा।
इस तरह किए जाएंगे निरीक्षण
आदेश में कहा गया है कि भविष्य में सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के दौरान सुबह 09:40 बजे संबंधित कार्यालय का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अनुपस्थित कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी। निरीक्षण के जिला कलक्टर को टीम निर्धारित करने का अधिकार रहेगा और वह मुख्यालय को मासिक रिपोर्ट भेजेंगे। सभी संभाग, जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह दो कार्यालयों का औचक निरीक्षण करना होगा।
आदेशों की पालना नहीं होने पर होगी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई
आदेशों के अनुसार प्रशासनिक सुधार विभाग के इन आदेशों की पालना नहीं होने पर संबंधित संभागीय, जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय उत्तरदायित्यव निर्धारण में विफल रहने को लेकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।