दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भी बेअसर? ZEE ने जियोस्टार पर फिर लगाया ये बड़ा आरोप
मनोरंजन
ZEE एंटरटेनमेंट का दावा है कि जियोस्टार अभी भी उसके संगीत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसके संगीत का लाइसेंस पिछले साल ही खत्म हो गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जियोस्टार को यह संगीत इस्तेमाल करने से रोकने का आदेश भी दिया था। ZEE का यह भी आरोप है कि बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिशों के बावजूद जियोस्टार ने अपने प्लेटफॉर्म से ZEE के गानों को पूरी तरह हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।
जियोस्टार ने पुरानी सामग्री में हुई गलतियों को स्वीकारा
जियोस्टार ने स्वीकार किया है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, खासकर पुराने कंटेंट के मामले में। हालांकि, उनका कहना है कि ज्यादातर संगीत हटा लिया गया है।
अदालत ने ZEE से कहा है कि वह बताए कि उसका संगीत अभी भी किन जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं, जियोस्टार ने पूरा सहयोग करने और बची हुई समस्याओं को ठीक करने का वादा किया है।