मोहाली कोर्ट ने पंजाबी गायक वड्डा गरेवाल को ड्रग्स मामले में किया बरी
मशहूर पंजाबी गायक वड्डा गरेवाल को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल गई है। अप्रैल 2020 में एक अस्पताल के कमरे से 30 ग्राम अफीम मिली थी, जिसके बाद उन पर नशीले पदार्थों का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मोहाली की एक अदालत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि वड्डा के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके।
जज ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि वड्डा को नशीले पदार्थों की जानकारी थी या वे उनके पास मौजूद थे।
NDPS जांच में गंभीर खामियां
पुलिस ने वड्डा पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उनकी जांच में कई बड़ी कमियां सामने आईं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अस्पताल के कर्मचारियों या वहां आने-जाने वाले किसी भी व्यक्ति से यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि वह बैग किसका हो सकता है।
जांच अधिकारी ने खुद इस बात को माना कि वह बैग किसी और का भी हो सकता था। इसके अलावा, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट या डॉक्टर की गवाही भी नहीं थी, जो सीधे तौर पर वड्डा को इस मामले से जोड़ सके।
अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में पुख्ता सबूत और सही जांच बहुत मायने रखती है।