तुनिषा आत्महत्या मामला: शीजान को नहीं मिली राहत, FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को तुनिषा शर्मा की आत्महत्या मामले में उनके शो 'अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल' के को-स्टार शीजान खान की एक याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में शीजान ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि शीजान, तुनिषा की आत्महत्या मामले में आरोपी बने रहेंगे। न्यायमूर्ति अजय एस गडकरी और शर्मिला यू देशमुख की पीठ ने शुक्रवार को शीजान की याचिका पर फैसला सुनाया।
शीजान खान को लगा झटका
सेट पर तुनिषा शर्मा ने की थी आत्महत्या
पिछले साल 24 दिसंबर को तुनिषा ने शो के सेट पर आत्महत्या कर ली थी। घटना के कुछ दिन पहले ही तुनिषा और मुख्य अभिनेता शीजान का ब्रेकअप हुआ था। तुनिषा की मां की शिकायत पर शीजान को गिरफ्तार किया गया था। उन पर कई संगीन आरोप लगे थे। हाल ही में शीजान जमानत पर रिहा हुए हैं। उन्हें आखिरी बार रोहित शेट्टी के स्टंट पर आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में देखा गया था।