सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा की कॉपीराइट विवाद से जुड़ी याचिका को किया खारिज
संगीत अधिकारों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि क्लासिक तमिल फिल्म 'मूदु पानी' के मशहूर गाने 'एन इनिया पोन निलवे' की साउंड रिकॉर्डिंग के अधिकार सारेगामा के पास हैं।
जाने-माने संगीतकार इलैयाराजा ने इस फैसले को चुनौती दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सारेगामा के पक्ष में ही निर्णय सुनाया।
कोर्ट के इस आदेश के बाद वेल्स फिल्म इंटरनेशनल को अपनी फिल्म 'अघाथिया' में इस गाने का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है।
कोर्ट ने की इस बात की पुष्टि
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब वेल्स फिल्म इंटरनेशनल ने इस गाने का एक नया वर्जन अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया। उनका दावा था कि उन्हें ये अधिकार इलैयाराजा से मिले हैं।
हालांकि, सारेगामा ने RCA, जो इस गाने का मूल अधिकार धारक था, के साथ हुए 1980 के एक समझौते का हवाला दिया। इस समझौते से पता चला कि गाने की साउंड रिकॉर्डिंग के अधिकार वास्तव में सारेगामा के पास ही हैं।
अदालतों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि संगीतकार इलैयाराजा अपनी संगीत रचना (यानी धुन) के मालिक तो हैं, लेकिन वे उस साउंड रिकॉर्डिंग या उन गीतों के अधिकार किसी और को नहीं दे सकते जो उनके खुद के नहीं हैं।