अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेट मां की कस्टडी की याचिका खारिज, बच्चा रहेगा दंपति के पास
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी से जुड़ी मैकेना वेस्ट की इमरजेंसी अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि जिस बच्चे को मैकेना ने जन्म दिया था, वह लॉस एंजिल्स के दंपति नाशीन गिलकर और ओमर अहमद के पास ही रहेगा।
इस फैसले से कैलिफोर्निया अदालत का वह आदेश बरकरार है, जिसमें नाशीन और ओमर को बच्चे के माता-पिता के तौर पर मान्यता दी गई थी। इस आदेश को टेक्सास के एक जज ने भी सही ठहराया था।
नाशीन और ओमर ने मैकेना पर मुकदमा किया
मैकेना ने 12 अगस्त को डैलस में बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने सरोगेसी समझौते के उस प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया था, जिसमें बच्चे में दिल की खराबी पाए जाने पर गर्भपात कराने की बात थी।
मैकेना ने यह तर्क दिया था कि बच्चे के जैविक माता-पिता उसे जरूरी चिकित्सा देखभाल नहीं दे पाएंगे। हालांकि, दंपति का कहना है कि वे अपने बेटे के 'हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम' के इलाज पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।
मैकेना की बच्चे की कस्टडी की इस लड़ाई के जवाब में, नाशीन और ओमर ने उस पर कम से कम 100,000 डॉलर का मुकदमा भी दायर किया है।