केरलम में मल्टीप्लेक्स के टिकट के दामों को लेकर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
फिल्म देखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मल्टीप्लेक्स मालिक अब खाने-पीने की चीजों की कीमतें खुद तय कर सकते हैं।
यह फैसला जम्मू-कश्मीर के एक मामले के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने सिनेमा हॉलों को निजी संपत्ति माना, लेकिन रेस्टोरेंट की तरह ही आप बाहर से खाने-पीने का सामान अंदर नहीं ले जा सकते हैं।
सिर्फ छोटे बच्चों या शिशुओं के लिए ही आप उचित मात्रा में खाने या पीने की चीजें साथ ले जा सकेंगे।
मल्टीप्लेक्स को मुफ्त पानी मुहैया कराना होगा
अब मल्टीप्लेक्स को सभी को मुफ्त, साफ पीने का पानी देना होगा। माता-पिता को शिशुओं या छोटे बच्चों के लिए सीमित भोजन लाने की अनुमति है।
केरलम में महंगे स्नैक्स को लेकर काफी शिकायतें मिली थीं (जैसे पॉपकॉर्न के लिए 340 रुपये)।
इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने साफ किया कि पैकेट वाले सामान एमआरपी (MRP) पर ही बेचे जाएं, जबकि बिना पैकेट वाले खाने पर कीमत और वजन साफ-साफ लिखा होना चाहिए।