मद्रास हाई कोर्ट का वीरप्पन के झूठे दावों पर बड़ा फैसला, अभिनेत्री सुकन्या को 10 लाख रुपये हर्जाना देगा सन टीवी
मद्रास हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभिनेत्री आर सुकन्या को हर्जाने के रूप में 10 लाख 5 हजार रुपये मिलेंगे। ये फैसला इसलिए आया, क्योंकि साल 1996 में सन टीवी पर एक ऐसा इंटरव्यू दिखाया गया था, जिसमें कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने सुकन्या को लेकर झूठे और गलत दावे किए थे। कोर्ट ने चैनल पर दोबारा उन अपमानजनक बयानों को दिखाने पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत और सम्मान बचाने का पूरा अधिकार है।
सन टीवी ने तथ्यों की जांच नहीं की- कोर्ट
1996 में वीरप्पन ने सुकन्या पर आरोप लगाया था कि राजनीतिक फायदे के लिए एक नेता के बेटे के साथ उनके संबंध थे। सुकन्या ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और बेहद दुखद बताया था। कोर्ट ने कहा कि सन टीवी ने इंटरव्यू को दिखाने से पहले उसकी सच्चाई जांचने या उसे एडिट करने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि ऐसा करना संभव था। इससे भी बुरी बात यह थी कि जब सन टीवी ने माफी मांगी तो वो माफी टीवी पर नहीं दिखाई गई, बल्कि एक पत्रिका में कहीं छिपा दी गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो भी चैनल अपनी स्क्रीन पर दिखाता है, उसकी जिम्मेदारी उसी की होती है।