विजय देवरकोंडा के 'AI डीपफेक' पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, गूगल, मेटा और एक्स को दिए तुरंत कंटेंट हटाने के निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा, गूगल और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साउथ के स्टार विजय देवरकोंडा का नाम, चेहरा या आवाज बिना इजाजत इस्तेमाल करने वाले सभी AI-जनरेटेड वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाने को कहा है। दरअसल, एक्टर ने कोर्ट का रुख कर AI तकनीक के जरिए अपनी पहचान और व्यक्तित्व के हो रहे गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट का आदेश: 72 घंटे में हटाने होंगे पोस्ट
कोर्ट ने इसके अलावा कई और सख्त निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन मार्केटप्लेसेज (जैसे शॉपिंग ऐप्स और वेबसाइट्स) को कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले लिंक्स 72 घंटे के भीतर हटाने होंगे। डोमेन रजिस्टर करने वाली कंपनियों को संबंधित डोमेन नेम को तुरंत लॉक और सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि टेलीकॉम कंपनियों को जरूरत पड़ने पर ऐसी सामग्री वाले डोमेन को ब्लॉक करना होगा।
जिन प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को ये निर्देश दिए गए हैं, उन्हें 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने इन आदेशों पर क्या कार्रवाई की। मामले की अगली प्रक्रियात्मक सुनवाई 3 दिसंबर को जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने होगी, जिसके बाद कोर्ट इस मामले पर अगली मुख्य सुनवाई 2 फरवरी, 2027 को करेगा।