CBFC से पास होने के बाद भी 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर लगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम
उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल दिया है, जिसमें 'महाप्रभु जगन्नाथ' नाम की एनिमेटेड फिल्म पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक फिल्म की तय रिलीज से महज कुछ दिन पहले लगाई गई थी।
फिल्म पर इसलिए पाबंदी लगाई गई, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इसमें भगवान जगन्नाथ से जुड़ी पारंपरिक कहानियों को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है।
फिल्म बनाने वालों का कहना है कि आखिरी वक्त पर लिए गए इस फैसले से उनकी महीनों की मेहनत और लाखों का निवेश दांव पर लग गया है।
'महाप्रभु जगन्नाथ' की पूरे देश में लगी रोक
ओडिशा के कुछ निवासियों ने एक याचिका दायर कर दावा किया था कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को गलत तरीके से पेश किया गया है।
इसी शिकायत के बाद फिल्म पर पूरे देश में रोक लगा दी गई, जबकि इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी थी और यह खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को काफी प्राथमिकता देते हुए 17 जुलाई को सुनवाई तय की है। कोर्ट का लक्ष्य है कि फिल्म के निर्धारित रिलीज से पहले ही इस पर कोई फैसला आ जाए, क्योंकि यह पूरे भारत के करीब 300 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।