22 साल पुराने केस में करिश्मा कपूर और सनी देओल को राहत, जानिए क्या था मामला
करिश्मा कपूर और सनी देओल को जयपुर कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। दोनों को 22 साल पुराने एक केस में बरी कर दिया है। करिश्मा और सनी पर आरोप था कि उनके ट्रेन पुलिंग की वजह से एक ट्रेन 25 मिनट लेट हो गई थी। मामले में रेलवे कोर्ट द्वारा आरोप तय होने के बाद स्टार्स ने इस पर समीक्षा याचिका दायर की थी। दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने पर उन्हें बरी कर दिया गया है।
मामले में स्टार्स ने दायर की थी समीक्षा याचिका
मामला 1997 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। शूटिंग अजमेर रेलवे स्टेशन पर की जा रही थी। इस दौरान करिश्मा और सनी पर ट्रेन चेन पुलिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में रेलवे कोर्ट ने दोनों पर 17 सितंबर को रेलवे एक्ट की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत आरोप तय किए थे। इसके खिलाफ दोनों स्टार्स ने समीक्षा याचिका दायर की थी।
कोर्ट में पर्याप्त सबूत न होने के कारण दोनों स्टार्स को किया गया बरी
इस पर सुनवाई करते हुए जज पवन कुमार ने तर्क दिया कि रेलवे कोर्ट ने दोनों (करिश्मा-सनी) को उन धाराओं केे तहत दोषी बनाया है जिन्हें सत्र कोर्ट ने साल 2010 में निरस्त कर दिया था। साथ ही इस मामले में दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी नहीं हैं। बता दें कि इस मामले में सनी-करिश्मा के अलावा फाइट मास्टर टीनू वर्मा और सतीश शाह भी आरोपी थे। 2012 में टीनू और सतीश को कोर्ट ने आरोपी मान लिया था।
फिल्म 'बजरंग' की शूटिंग के दौरान का था मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 1997 में फिल्म 'बजरंग' की शूटिंग के दौरान अजमेर रेलवे डिविज़न के नरेना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चेन पुलिंग के कारण 2413-A एक्सप्रेस 25 मिनट लेट हो गई थी। जिसके बाद सनी और करिश्मा पर केस दर्ज किया गया था।