16 FIR के बावजूद नहीं होंगी गिरफ्तार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्टून केस में श्रीलेखा मित्रा को हाईकोर्ट से मिली राहत
बंगाल की जानी-मानी अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक कार्टून वाले एक विरोध प्रदर्शन पोस्टर को पकड़ने के आरोप में उनके खिलाफ राज्य में कुल 16 FIR दर्ज की गई थीं।
अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें इस मामले में फौरी तौर पर राहत मिली है।
यह पोस्टर 24 जुलाई को कोलकाता में हुई एक छात्र रैली के दौरान सामने आया था। इस रैली में छात्र NEET परीक्षा के पेपर लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
कोर्ट ने श्रीलेखा को पूछताछ के लिए 48 घंटे पहले नोटिस देने को कहा
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने इस पोस्टर को 'अशोभनीय' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कोर्ट की अंतरात्मा को धक्का लगा है। इसके बावजूद, जस्टिस भट्टाचार्य ने पुलिस को श्रीलेखा को तुरंत गिरफ्तार करने से रोक दिया।
इसके बजाय, पुलिस को पूछताछ से पहले उन्हें 48 घंटे का नोटिस देना होगा। साथ ही, श्रीलेखा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। श्रीलेखा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान यह पोस्टर किसी से उधार लिया था।
धूप का चश्मा पहने होने के कारण वह इसे ठीक से नहीं देख पाई थीं। कोर्ट ने फिलहाल जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन FIR को रद्द करने से मना कर दिया। कोर्ट का कहना है कि ऐसा करना भविष्य के लिए एक गलत नजीर स्थापित करेगा।