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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 3 लाख जुर्माना भरो, वरना 30 लाख देने होंगे
समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया

समय रैना को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 3 लाख जुर्माना भरो, वरना 30 लाख देने होंगे

Jul 14, 2026
05:20 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन समय रैना को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अदालत के निर्देशों के उल्लंघन करने और गुमराह करने के लिए कड़ी फटकार लगाई और 3 लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। पहले 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह भी कहा कि नहीं पता कि वह (रैना) किस तरह के यूथ आइकन हैं। ये सोचकर ही चिंता होती है।

सुनवाई

2 हफ्ते के अंदर जुर्माना देने का दिया आदेश

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई में कहा कि जुर्माने की राशि 2 सप्ताह के अंदर जमा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर अगली सुनवाई में वह संतुष्ट नहीं हुआ तो 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

उधर, क्योर एसएमए फाउंडेशन के वकील अपराजिता सिंह ने बताया कि रैना लगातार शो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने न फाउंडेशन से और न किसी दिव्यांग से इस आदेश के सिलसिले में संपर्क किया।

मामला

जानिए क्या है कॉमेडियन से जुड़ा विवाद

यह पूरा विवाद रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से जुड़ा है, जिसमें वो, रणवीर अल्लाहबादिया और अन्य कॉमेडियन द्वारा दिव्यांगजनों, नेत्रहीनों और 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी' से पीड़ित बच्चों का मजाक उड़ाया गया था।

कहा गया था कि पीड़ित बच्चे के माता-पिता इलाज के लिए 16 करोड़ के महंगे इंजेक्शन का फंड कैसे जुटा रहे हैं।उनकी ये व्यंगात्मक टिप्पणी लोगों को पसंद नहीं आई थी।

नतीजन, क्योर एसएमए फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी।

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