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सलमान खान को झटका, फिल्म 'काला हिरन' पर तुरंत रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार
फिल्म 'काला हिरन' मामले में सलमान खान को बड़ा झटका

सलमान खान को झटका, फिल्म 'काला हिरन' पर तुरंत रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

Jun 19, 2026
05:38 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर शुक्रवार को तुरंत सुनवाई करने या राहत देने से इनकार करते हुए मामले को आगे के लिए टाल दिया है। सलमान ने फिल्म 'काला हिरन: द बैटल फॉर लेगेसी' के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सलमान को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने या कोर्ट के दखल के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

सुनवाई

कोर्ट ने जुलाई तक टाली सुनवाई

रिपोर्ट के अनुसार, जज मधु जैन की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान सलमान की कानूनी टीम को निर्देश दिया कि वे याचिका और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों की प्रतियां फिल्म निर्माताओं को उपलब्ध कराएं, ताकि वे अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकें। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित कर दी है, जहां इस मुद्दे पर विस्तार से बहस की जाएगी।

दलील

सलमान की टीम ने दी ये दलीलें

सलमान ने 'काला हिरन' की रिलीज पर रोक लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि फिल्म 1998 के काले हिरण शिकार मामले और लॉरेंस बिश्नोई विवाद को बिना अनुमति दिखा रही है। उनके वकील संदीप सेठी ने कहा कि निर्माताओं को उनके जीवन पर फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई। टीम का कहना है कि ये उनके नाम और छवि का व्यावसायिक दुरुपयोग है।

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बचाव पक्ष

फिल्म निर्माताओं का पलटवार: अधूरे कागजात का तर्क और जान से मारने की धमकियां

कोर्ट में फिल्म निर्माताओं के वकीलों ने तुरंत बैन की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें कानूनी दस्तावेजों की अधूरी कॉपी मिली थी, इसलिए वे अपना पक्ष पूरी तरह रखने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा बचाव पक्ष ने फिल्म की टीम के सामने खड़े गंभीर सुरक्षा संकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जज को बताया कि फिल्म के विषय को लेकर पूरी टीम को जान से मारने की गंभीर धमकियां मिल रही हैं।

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मांग

हाई कोर्ट ने तुरंत राहत की मांग की खारिज

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज मधु जैन ने सलमान को अंतरिम राहत देने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उनकी कानून टीम को निर्देश दिया कि फिल्म निर्माताओं को सभी जरूरी अदालती दस्तावेज सौंपे जाएं, ताकि वे अपना जवाब तैयार कर सकें। मामला अब नियमित पीठ को भेज दिया गया है और अगली सुनवाई 1 जुलाई तय की गई है। सलमान पक्ष की जल्दी तारीख की मांग भी कोर्ट ने अस्वीकार कर दी।

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