'कांतारा' विवाद मामले में रणवीर सिंह को राहत, कोर्ट ने दी ये कड़ी चेतावनी
क्या है खबर?
रणवीर सिंह को 'कांतारा' विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ANI के अनुसार, 24 फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे, बशर्ते वह जांच में सहयोग करें। हालांकि, कोर्ट ने सरकार और प्रतिवादियों को आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, रणवीर को चेतावनी दी है कि वह फिल्म स्टार होने के नाते धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Actor Ranveer Singh Kantara mimicry matter | Karnataka High Court has directed the government not to take any coercive action against Bollywood actor Ranveer Singh, subject to the condition that he cooperates with the investigation.
— ANI (@ANI) February 24, 2026
The court has directed the government and… pic.twitter.com/SlTnNiQqWd
सुनवाई
2 मार्च तक स्थगित हुई सुनवाई
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रणवीर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा, "अभिनेता होने के नाते आपका बहुत से लोगों पर प्रभाव है। जब आपके पास यह प्रभाव है तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए। आप नकल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आपकी माफी से आपके शब्द वापस चले जाएंगे?" इसके बाद कोर्ट ने मामले को 2 मार्च तक स्थगित कर दिया।
मामला
जानिए क्या है पूरा मामला
रणवीर ने पिछले साल गोवा सरकार द्वारा आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने फिल्म 'कांतारा 2' की तारीफ की और ऋषभ शेट्टी द्वारा निभाए गए एक किरदार की नकल करने की कोशिश की थी। उन्होंने कथित तौर पर एक देवता को "महिला भूत" कह दिया था जिसके बाद उनपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। हालांकि, रणवीर द्वारा माफी मांगे जाने के बावजूद मामला कोर्ट तक पहुंच गया।