राम गोपाल वर्मा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म 'सिंडिकेट' से जुड़े अमिताभ बच्चन
क्या है खबर?
पिछले कुछ दिनों से राम गोपाल वर्मा चर्चा में हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने फिल्म 'सिंडिकेट' का ऐलान किया था।
अब इस फिल्म से जुड़े कलाकारों के नाम सामने आए हैं। खबर है कि इसमें अमिताभ बच्चन और साउथ के स्टार फहद फासिल की एंट्री हो गई है।
फिल्म में भारतीय सिनेमा से जुड़े कई नामचीन सितारे अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
आइए जानते हैं क्या कुछ जानकारी मिली है।
स्टारकास्ट
फिल्म में एक खास भूमिका निभाने वाले हैं अमिताभ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'सिंडिकेट' के लिए अमिताभ से संपर्क किया गया है। फिल्म में वह बेहद खास भूमिका में निभा रहे हैं। अमिताभ ने भी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी है। उनके साथ-साथ मशहूर मलयालम अभिनेता और 'पुष्पा 2' के स्टार फहद फासिल से भी फिल्म में दिलचस्प भूमिका के लिए संपर्क किया है।
साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप भी इस फिल्म में नजर आएंगे।
बयान
फिल्म के बारे में क्या बोले थे निर्देशक?
पिछले दिनों इस फिल्म पर बात कर वर्मा ने बताया था, '"सिंडिकेट एक भविष्य की कहानी है। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के बारे में जानती थी, लेकिन 10 सितंबर को उसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। 'सिंडिकेट' मेरी अब तक की सबसेडरावनी फिल्म होगी। ये उजागर करेगी कि इंसान क्या-क्या कर सकता है और वो कितना भयानक जानवर हो सकता है। यह वर्मा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी।"
फिल्में
इन फिल्मों में वर्मा के साथ काम कर चुके अमिताभ
अमिताभ के साथ वर्मा पहले भी काम कर चुके हैं। दोनों फिल्म 'सरकार' के लिए साथ आए थे। इस फिल्म में अमिताभ ने मुख्य भूमिका निभाई थी, वहीं केके मेनन, अभिषेक बच्चन, सुप्रिया पाठक और कैटरीना कैफ भी इस फिल्म का हिस्सा थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।
इसके बाद वर्मा इसका सीक्वल 'सरकार राज' लेकर आए और इसमें अमिताभ ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया, वहीं फिल्म ने बढ़िया कमाई की।
मामला
वर्मा को 3 महीने की जेल
दूसरी ओर वर्मा एक दूसरे मामले को लेकर भी चर्चा में हैं। दरअसल, मुंबई मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 3 महीने कैद की सजा सुनाई है।
ये मामला साल 2018 का है, जब फिल्ममेकर के खिलाफ 'श्री' फिल्म को लेकर मामला दर्ज हुआ था। साल 2022 में उन्हें 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करने के बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब मुंबई मजिस्ट्रेट अदालत ने इसी चेक बाउंस मामले में उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है।