शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चल रहा SC-ST का मामला खारिज, इस शब्द पर हुआ था विवाद
उन पर आरोप लगाया था कि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शिल्पा ने जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर देशभर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब सालों बाद इस मामले में शिल्पा को कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे इस मामले को रद्द कर दिया है।
SC-ST के तहत दर्ज हुआ था मामला
साल 2017 में शिल्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। चूरू जिले में 23 साल के अशोक पंवार ने शिल्पा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक दिसंबर, 2017 में उन्होंने शिल्पा को खुलेआम "भंगी" शब्द का इस्तेमाल करते सुना था, जिससे उनके वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इस इंटरव्यू में सलमान खान भी मौजूद थे। उनके खिलाफ SC-ST के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिल्पा के वकील ने दी ये दलील
राजस्थान हाई कोर्ट में शिल्पा की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के हवाला दिया। प्रशांत ने कहा कि शिल्पा इस मामले में पहले ही माफी मांग चुकी हैं, जबकि उनके दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट ने वकील की दलील मनाते हुए शिल्पा को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कही ये बातें
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि FIR या जमा किए गए साक्ष्यों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, जिसमें शिल्पा का इरादा वाल्मीकि समुदाय को नीचा दिखाने या उसका अपमान करने का हो। कोर्ट ने कहा कि अभिनेत्री के इंटरव्यू में कहे गए उनके बयान को पूरी तरह से संदर्भ के बाहर ले जाया जा रहा है। भंगी शब्द का इस्तेमाल अनजाने में या वैकल्पिक रूप से बोलचाल की भाषा में हो सकता है।
इस फिल्म में दिखाई देंगी शिल्पा
काम के मोर्चे पर बात करें तो शिल्पा पिछली बार फिल्म 'सुखी' में नजर आई थीं, लेकिन सिनेमाघरों में आई उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। इससे पहले आई उनकी फिल्म 'निकम्मा' का भी टिकट खिड़की पर बुरा हश्र हुआ था। अब शिल्पा कन्नड़ फिल्म 'KD: द डेविल' में नजर आएंगी। संजय दत्त और नोरा फतेही भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। यह फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर आएगी।