'घूसखोर पंडित' पर सख्त हुआ कोर्ट, कहा- नया नाम बताओ, वरना फिल्म रिलीज नहीं होगी
क्या है खबर?
मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडित' की अभी रिलीज तारीख भी नहीं आई और यह कानूनी पचड़े में पूरी तरह से फंस चुकी है। फिल्म के शीर्षक पर ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचाने के आरोप है। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के जातिवादी शीर्षक को लेकर निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने निर्माताओं की फटकार लगाई और कहा कि नया नाम बताएं, अन्यथा फिल्म रिलीज नहीं होगी।
चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को चेतावनी दी
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 'घुसखोर पंडित' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर केंद्र सरकार, CBFC और निर्देशक नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्माताओं को चेतावनी देते हुए कहा, "हमें फिल्म का नया नाम बताएं, अन्यथा हम इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं देंगे।" सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्माताओं से यह भी पूछा कि क्या फिल्म में किसी समुदाय के प्रति आपत्तिजनक सामग्री है।
दलील
नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को दी थी ये दलील
10 फरवरी को नेटफ्लिक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था कि वह 'घुसखोर पंडित' का शीर्षक बदलने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, फिल्म से संबंधित प्रचार सामग्री सोशल मीडिया से हटा दिए जाने की बात भी बताई थी। वहीं कोर्ट ने निर्माताओं का रुख देखकर फिल्म पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, और अदालत ने निर्माताओं को तत्काल शीर्षक बदलने का निर्देश दिया है।