विजय अभिनीत 'जना नायकन' लीक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज, कहा- गंभीर हैं आरोप
मद्रास हाई कोर्ट ने 'जना नायकन' लीक मामले में 2 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह सुपरस्टार विजय की वह फिल्म है, जिसे रिलीज से पहले ही लीक कर दिया गया था।
इस लीक के कारण करीब 1.2 करोड़ लोगों ने फिल्म को ऑनलाइन देखा था। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी एक फ्रीलांस फिल्म एडिटर था।
आरोप है कि उसने एडिटिंग सूट से फिल्म के कुछ हिस्से चुराए और अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरी फिल्म गूगल ड्राइव पर डाल दिया।
इसके बाद तमिल रॉकर जैसी पाइरेसी वेबसाइटों ने इस फिल्म को बड़े पैमाने पर फैला दिया।
के वी एन प्रोडक्शंस को 'जना नायकन' स्ट्रीमिंग बैन में मिली जीत
फिल्म 'जना नायकन' बनाने वाली कंपनी के वी एन प्रोडक्शंस को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। कंपनी को कोर्ट से ऐसा आदेश मिला है, जिससे पूरे भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) पर 'जना नायकन' की अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लग गई है।
अदालत ने आरोपी को हिरासत में रखने का फैसला किया है, क्योंकि आरोप काफी गंभीर हैं। अदालत को यह भी डर है कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
इसके अलावा, इस मामले में 2 और आरोपी अभी तक फरार हैं। पुलिस लीक के जरिए हुए पैसों के लेन-देन की भी जांच कर रही है।