'बंटवारा 1947' को पायरेसी से बचाने के लिए सख्त कदम, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश
मद्रास हाई कोर्ट ने आमिर खान प्रोडक्शंस की नई फिल्म 'बटवारा 1947' को ऑनलाइन पायरेसी (लीक होने) से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को सख्त निर्देश दिया है कि फिल्म की पायरेटेड कॉपी दिखाने वाली सभी गैर-कानूनी वेबसाइटों को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए।
ये आदेश फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होते ही आया है। कोर्ट का मानना है कि अगर फिल्म इंटरनेट पर लीक होती है तो इससे उसकी बॉक्स ऑफिस कमाई को भारी नुकसान पहुंच सकता है।
'बंटवारा 1947' को 11 सितंबर तक मिली कानूनी सुरक्षा
आमिर खान प्रोडक्शंस ने फिल्म के निर्माता के रूप में अपने CBFC सर्टिफिकेट को सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया। कोर्ट ने इसे कॉपीराइट पर उनका अधिकार मानते हुए फैसला प्रोडक्शन हाउस के पक्ष में सुनाया।
इसके तहत जज ने 11 सितंबर 2026 तक फिल्म को अस्थायी सुरक्षा दे दी है। साथ ही आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि वेबसाइट्स ब्लॉक करने से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को कोई व्यावसायिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आमिर खान प्रोडक्शंस को करनी होगी।