केरलम हाई कोर्ट ने अभिनेता हमले मामले में एन.एस. सुनील की याचिका को किया खारिज
केरलम हाई कोर्ट ने अभिनेता पर 2017 में हुए हमले के मामले में एन.एस. सुनील, जिसे 'पल्सर' सुनी के नाम से भी जाना जाता है, की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है।
अब सुनील को जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने इस अपराध की गंभीरता, सुनील के खिलाफ दर्ज 11 अन्य आपराधिक मामलों और जमानत की शर्तों के उल्लंघन को याचिका खारिज करने की मुख्य वजह बताया।
अभिनेता हमले के मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को ठहराया दोषी
कोर्ट ने सुनील के जमानत पर रहते हुए एक और अपराध में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप पर भी गौर किया और कहा कि उसकी इन हरकतों से सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है।
सुनील समेत 6 आरोपियों को गैंगरेप के लिए 20-20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, उन पर हमला करने और सबूत मिटाने के आरोप में भी अतिरिक्त दंड लगाया गया था।
इस बीच, सरकार की एक याचिका अभी भी लंबित है, जिसमें और सख्त सजा की मांग की गई है और अभिनेता दिलीप सहित 4 लोगों के बरी होने को चुनौती दी गई है। पीड़ित ने भी कोर्ट से इस मामले से जुड़े लीक हुए मेमोरी कार्ड की दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया है।