जैकी श्रॉफ ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, अभिनेता ने की व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की मांग
हिंदी सिनेमा की एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने हुनर का जलवा बिखेरने वाले जैकी श्रॉफ आए दिन किसी ना किसी बात के चलते मीडिया खबरों में बने रहते हैं। आज एक बार फिर जैकी उर्फ 'भिडू' चर्चा में हैं, जिसकी वजह उनके द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया गया एक मुकदमा है। दरअसल, जैकी ने अपने नाम और लोगों को उनकी अनुमति के बिना 'भिडू' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अपनी छवि की रक्षा के लिए कोर्ट पहुंचे जैकी
रिपोर्ट्स के अनुसार, जैकी ने अपनी पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अभिनेता ने बहुत सी संस्थाओं पर आरोप लगाया है कि वे बिना उनकी अनुमति के उनके नाम, तस्वीरों, आवाज और 'भिडू' का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब साफ है कि यह मुकदमा उन संस्थाओं के खिलाफ दायर किया गया है, जो बिना अनुमति के व्यावसायिक लाभ के लिए जैकी की लोकप्रियता का इस्तेमाल कर रही हैं।
कल होगी मामले की सुनवाई
कोर्ट में मौजूद न्यायाधीश संजीव नरूला ने आज(14 मई) मामले की विस्तार से सुनवाई की और जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उन्हें समन भी जारी कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई कल (15 मई) को की जाएगी। जैकी के अधिवक्ता ने अभिनेता की ओर से अदालत को बताया कि कुछ मामलों में, उनकी छवि का उपयोग करके आपत्तिजनक मीम्स बनाए गए हैं और उनकी आवाज का भी इसी तरह के उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया।
क्या है जैकी की मांग?
जैकी के अधिवक्ता के अनुसार, अभिनेता हंसी-मजाक के लिए बनाए जाने वाले व्यंगों को रोकना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व के व्यापारिक और अपमानजनक उपयोग के खिलाफ निषेधाज्ञा चाहते हैं। हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में अभिनेता ने अपने नाम जैकी श्रॉफ, 'जैकी', 'जग्गू दादा' के साथ-साथ 'भिडू' जैसे नामों की सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि उनकी विशेषताओं का उपयोग उनकी अनुमति के बिना किसी भी मंच पर नहीं किया जा सकता है।
इनके खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा
जैकी ने 'गूगल' की कंपनी 'टैनॉर' और एक GIF बनाने वाली कंपनी 'जिफी' के साथ-साथ AI प्लेटफॉर्म पर मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, 2022 में, हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका गया था। अभिनेता ने उनकी सहमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज की सुरक्षा के लिए एक सर्वव्यापी आदेश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
अनिल कपूर ने जीता केस
जैकी से पहले अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अनिल कपूर ने भी अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। अभिनेता ने इस साल जनवरी में केस जीत लिया है। अब उनकी बिना मर्जी कोई उनकी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।