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फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर नई आफत, अब जबलपुर JMFC कोर्ट ने भेजा नोटिस
'घूसखोर पंडित' निर्माताओं के खिलाफ नया नोटिस जारी

फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर नई आफत, अब जबलपुर JMFC कोर्ट ने भेजा नोटिस

Feb 24, 2026
05:33 pm

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडित' फिर नई मुसीबत लेकर आ गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) कोर्ट की ओर से निर्माता नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। कोर्ट द्वारा कार्यवाही ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद की गई है। बता दें, 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मामला शांत करने का निर्देश दिया था।

तर्क

ब्राह्मण महासभा के सदस्य ने की शिकायत

MP प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के सक्रिय सदस्य वैभव पाठक द्वारा फिल्म 'घूसखोर पंडित' के शीर्षक पर आपत्ति जताई गई थी। उनका तर्क है कि यह नाम ब्राह्मण समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि फिल्म का शीर्षक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में बदल रहा है, लेकिन पहले के प्रचार का प्रभाव मिटाया नहीं जा सकता। मजिस्ट्रेट पंकज सविता ने दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर निर्माताओं को नोटिस जारी किया है।

बदलाव

'घूसखोर पंडित' के शीर्षक को बदलने की प्रक्रिया जारी

इससे पहले, 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने आश्वास दिया था कि उन्होंने फिल्म से संबंधित सभी प्रचार सामग्री को हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म का शीर्षक जल्द से जल्द बदलने की बात भी कही थी। उस वक्त जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने मामले को शांत करने का निर्देश दिया था। हालांकि, JMFC कोर्ट द्वारा नोटिस मिलने से निर्माताओं की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। सुनवाई जल्द हाेगी।

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