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    शो 'कॉलेज रोमांस' पर हाई कोर्ट की जज बोलीं- बहुत अश्लील है, ईयरफोन लगाकर देखना पड़ा 
    शो 'कॉलेज रोमांस' पर दिल्ली हाई कोर्ट की जज का बयान (तस्वीर- इंस्टा /oyemanjot)

    शो 'कॉलेज रोमांस' पर हाई कोर्ट की जज बोलीं- बहुत अश्लील है, ईयरफोन लगाकर देखना पड़ा 

    लेखन नेहा शर्मा
    Mar 07, 2023
    07:02 pm

    क्या है खबर?

    पिछले कई दिनों से TVF का वेब शो 'कॉलेज रोमांस' सुर्खियां बटोर रहा है और अब एक बार फिर यह चर्चा में आ गया है। दरअसल, अब दिल्ली हाई कोर्ट की जज ने इसे अश्लील बताया है और इसी के साथ FIR का आदेश भी दिया है।

    जज ने कहा कि इसके एपिसोड इतने अश्लील थे कि उन्हें ईयरफोन लगाकर इसे देखना पड़ा। FIR रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने ये टिप्पणी की।

    सुनवाई 

    "युवाओं का दिमाग भ्रष्ट करने वाली भाषा का हुआ है इस्तेमाल"

    दिल्ली हाई कोर्ट की जज ने कहा, "वेब शो कॉलेज रोमांस में इस्तेमाल की गई भाषा युवाओं के दिमाग को दूषित और भ्रष्ट करने वाली है। इस तरह की भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है ना ही अपने परिवार में ऐसे बात करता है।"

    उन्होंने कहा कि उन्हें खुद ईयरफोन लगाकर एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि इसमें जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई है, अगर उसे सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो लोग चौंक जाते।

    छूट 

    ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जा सकती- हाई कोर्ट 

    जज ने आगे कहा, "व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर आम जनता के लिए ऐसी भाषा के इस्तेमाल की छूट नहीं दी जा सकती या दुनिया को यह नहीं बताया जा सकता कि हमारे देश और शैक्षणिक संस्थानों में युवा ऐसी भाषा बोलते हैं।"

    जज ने कहा, "ऐसा करना एक खतरनाक चलन होगा और जनहित के खिलाफ होगा। ऐसी भाषा नैतिकता, शालीनता और आम आदमी की सामुदायिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती।"

    असर 

    स्कूली बच्चे ऐसी भाषा बोलने लगेंगे तो क्या होगा? 

    हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आज इस भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा कहा जा रहा है। इसका असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह सामान्य हो जाएगा।

    हाई कोर्ट के मुताबिक, चूंकि नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी से सीखती है। ऐसे में अगर स्कूली छात्र भी इसी तरह की अश्लील भाषा बोलने लगेंगे तो यह समाज के लिए बहुत खराब बात होगी।

    आदेश

    हाई कोर्ट  ने FIR दर्ज करने के आदेश को सही ठहराया 

    इससे पहले एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (ACMM) कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को वेब शो के निर्देशक और लीड कलाकारों के खिलाफ FIR का आदेश दिया था। ACMM कोर्ट ने सिमरप्रीत सिंह और अपूर्व अरोड़ा पर सेक्शन 292, 294 के तहत FIR करने को कहा था।

    हाई कोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा और अपने फैसले में कहा कि शो के निर्देशक सिमरप्रीत सिंह और अभिनेत्री अपूर्व अरोड़ा को सेक्शन 67 और 67A के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

    जानकारी

    जानिए 'कॉलेज रोमांस' के बारे में 

    'कॉलेज रोमांस' के तीन सीजन आ चुके हैं। इसका पहला सीजन 2018 में सोनी लिव पर आया था, जिस पर दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया था। नायरा, ट्रिप्पी, करण, दीपिका और बग्गा की कहानी दर्शकों को पसंद आई थी। 2022 में इसका तीसरा सीजन आया।

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