तब्बू को व्यक्तित्व अधिकार मामले में राहत, कोर्ट ने आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दिया आदेश
क्या है खबर?
तब्बू ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके नाम, आवाज, तस्वीरों या व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े अन्य प्रतीकों का इस्तेमाल बिना उनकी मर्जी से न किए जाने का आदेश दिया है। ANI के मुताबिक, कोर्ट ने तब्बू की पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई और गूगल, मेटा, एक्स व रेडिट समेत कई अन्य प्लेटफाॅर्म को सख्त आदेश जारी किया है।
आदेश
कोर्ट ने 150 से ज्यादा URL हटाने को कहा
जस्टिस ज्योति सिंह ने सोमवार को तब्बू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी।
कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को AI के गलत इस्तेमाल से अभिनेत्री पर बने कंटेंट वाले 150 से ज्यादा URL को हटाने का सख्त आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने कुछ प्लेटफॉर्म और डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स ये आदेश भी दिया कि उन अकाउंट्स या कंटेंट से जुड़ी बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी और IP लॉग डिटेल्स का खुलासा किया जाए।
आरोप
तब्बू ने अपनी याचिका में लगाए थे ये आरोप
तब्बू ने आरोप लगाया कि फेक इवेंट-बुकिंग अकाउंट्स, बिना अनुमति बेचे जा रहे सामान, मनगढ़ंत बयानों और AI से बनी आपत्तिजनक सामग्री उनकी पहचान का कमर्शियल फायदा उठा रहे हैं।
उनकी फिल्मों, इंटरव्यू और सार्वजनिक उपस्थिति के दृश्यों को AI की मदद से गलत तरीके से या अश्लील रूप में ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा था।
फिलहाल, कोर्ट ने तब्बू की अनुमति के बिना उनके अधिकारों से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल या फायदा उठाने पर रोक लगाई है।